अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई - Discovery Times

Breaking

अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई

कुरुक्षेत्र 15 अक्तूबर:जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के लिए कुरुक्षेत्र जिला में देवीदास पुरा, सैक्टर 5, 13, पिपली, बारना, अमीन, पटेल नगर, जैन कालोनी, रामचंद्र कालोनी, दीदार नगर, ज्योति नगर, जैन गली वार्ड 3, इस्माईलाबाद आदि में 17 स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर कंटैनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए है। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर हेल्प लाईन नम्बर भी जारी किए गए है।

जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने जारी आदेशों में कहा है कि देवीदास पुरा, सैक्टर 5, 13, पिपली, बारना, अमीन, पटेल नगर, जैन कालोनी, रामचंद्र कालोनी, दीदार नगर, ज्योति नगर, जैन गली वार्ड 3, इस्माईलाबाद आदि में 17 स्थानों पर कोरोना सैम्पलों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है, प्रशासन ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद ही सम्बन्धित क्षेत्रों को कंटेनमेंट व बफर जोन में शामिल करते हुए सेनिटाइज करने के आदेश दिए है। इन क्षेत्रों में प्रर्याप्त मात्रा में टीमों का गठन करके डोर टू डोर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और थर्मल चैकिंग की जाएगी और सभी टीमे सिविल सर्जन के आदेशानुसार कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को सम्बन्धित विभाग द्वारा गाईड लाईंस के अनुसार पूरी तरह सेनिटाइज करवाया जाएगा। पुलिस, हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र, जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी, बिजली विभाग, कार्यकारी अभियंता पब्लिक हेल्थ व लोक निर्माण विभाग अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित प्रबंध करवाना सुनिश्ति करेंगे।
 देवीदास पुरा, सैक्टर 5, 13, पिपली, बारना, अमीन, पटेल नगर, जैन कालोनी, रामचंद्र कालोनी, दीदार नगर, ज्योति नगर, जैन गली वार्ड 3, इस्माईलाबाद आदि में 17 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए आदेश

उन्होंने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्र के नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेंगे और इस कन्ट्रोल रूम की नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करके जिला मुख्यालय को भेजेंगे। अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि इन सभी कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों की डयूटी लगाकर हैल्प लाईन नम्बर भी जारी किए गए है। आमजन कोविड-19 से सम्बन्धित जानकारी व सूचना देने के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 व 1075 को भी डायल किया जा सकता है।

SUBSCRIBE !

Welcome to Discovery Times!Chat with us on WhatsApp
"Please tell us how can we help you today?”” "Discovery Times channel, copy link open at WhatsApp: " https://whatsapp.com/channel/0029VaBIde7LCoX3IgmC5e2m ” " Subscribe link to our newspaper: " https://www.discoverytimes.in/p/subscription-newspaper-portal.html ” ...
Click me to start the chat...