किसानों के खाते में 72 घंटों के अंदर सीधा जमा होगा पैसा, देरी पर मिलेगा 9 प्रतिशत का ब्याज:संदीप - Discovery Times

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किसानों के खाते में 72 घंटों के अंदर सीधा जमा होगा पैसा, देरी पर मिलेगा 9 प्रतिशत का ब्याज:संदीप

कुरुक्षेत्र, पिहोवा 5 अप्रैल: हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानी और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से रबी खरीद सीजन 2021-22 शुरु हो चुका है। इस सीजन के दौरान किसानों को किए जाने वाले भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। यदि भुगतान में देरी होती है तो लगभग 9 प्रतिशत ब्याज (बैंक दर और एक प्रतिशत) के साथ भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान किसानों के सत्यापित बैंक खातों में सीधे किया जाएगा।

खेलमंत्री संदीप सिंह ने आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार की तरफ से सभी मंडियों और खरीद केन्द्रों में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के हितों को देखते हुए गेहूं खरीद कार्य के लिए हर प्रकार के बंदोबस्त किए है। सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए है कि किसी भी स्तर पर मंडियों और खरीद केन्दों पर किसानों और व्यापारियों को रतिभर भी दिक्कत ना आए। अगर कहीं भी कोई कमी है तो उसे तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। इस सीजन में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर उनकी खरीदी गई उपज का भुगतान प्राप्त हो और इसके लिए जिम्मेदारियां तय की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मंडियों में आई-फॉर्म जारी होने  के 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में सीधे पैसा भेजने का फैसला किया है। यदि किसी कारण से किसानों का पैसा उनके सत्यापित खातों में समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो उन्हें 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए है कि इस सीजन में लोडिंग और अनलोडिंग पर विशेष फोकस रखा जाए ताकि मंडियों में गेहूं खरीद के बाद तुरंत उठान कार्य सम्भव हो सके और सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में ही अनलोडिंग का कार्य भी पूरा किया जा सके। यदि इस बार आवश्यकता हुई तो खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। फसल के समय पर उठान, खरीद प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि आढ़ती या किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। खरीद प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक हितधारक जैसे किसान, आढ़ती, मार्केटिंग बोर्ड, ट्रांसपोर्टर्स और बैंक आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए गए है और पूरे खरीद सत्र के दौरान इन एसओपी के कार्यान्वयन के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा, खरीद संचालन में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है।

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