कैथल, 10 फरवरी: जिलाधीश प्रशांत पंवार ने बताया कि विभिन्न किसान संगठनों (संयुक्त किसान मोर्चा एवं गैर राजनैतिक संगठन) द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार और गृह विभाग द्वारा पठित दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के आदेश पारित किए गए हैं, जिसके तहत निम्न बिंदूओं पर पाबंदी रहेगी।
1. 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जानी वाली कोई भी सभा।
2. पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस निकालना।
3. कोई भी व्यक्ति या समूह जो पैदल या वाहन (कार/ट्रक / ट्रैक्टर/दोपहिया, संशोधित, ट्रैक्टर, जेसीबी, हाईड्रा, अर्थमूवर/एक्सावेटर/ब्रेकर इत्यादि जिनका उपयोग सार्वजनिक / निजि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है और / या कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सामना करना, जिससे शान्ति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्तन्न हो या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए किसी भी वैध निर्देश की अवज्ञा करना), अस्त्र-शस्त्र, गंडासी, बरछा, भाला, कुल्हाडी, जेली, चाकू लाठी, डंडा (डंडा के साथ झंडे) तलवार, अग्निअस्त्र, दहनशील /विस्फोटक सहित अन्य घातक हथियारों के साथ जिले में प्रवेश करना सार्वजनिक / निजि संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली संक्षारक सामग्री, उपकरण / चेन आदि सहित मशीनरी।
4. किसी भी व्यक्ति सार्वजनिक / निजि संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए लाठी, डंडा (डंडे के साथ झंडे) तलवारें, अग्निअस्त्र, दहनशील/विस्फोटक / संरक्षारक साम्रगी, उपकरण / चेन आदि सहित कोई भी हथियार ले जाना।
5. ज्वलनशील पदार्थ जैसे पैट्रोल व डीजल की खुले में (केन अथवा बोतल इत्यादि) बिक्री।
6. कार, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, दोपहिया, संशोधित ट्रैक्टर, जेसीबी अथवा अन्य किसी भी वाहन पर डी.जे अथवा लाउडस्पीकर द्वारा भडकाउ संगीत बजाना, भाषण-बाजी करना व प्रचार-प्रसार करना।
7. ट्रैक्टर ट्रालियों में ईंट-पत्थर के टुकडे तथा कांच की खाली बोतलें आदि।
यह आदेश कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए डयूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, दिव्यांग व्यक्तियों और उन समुदायों द्वारा हथियार ले जाने पर लागू नहीं होगा जो कानून द्वारा हथियार प्रदर्शित करने के हकदार है, बशर्ते यदि वे हिंसा में लिप्त पाए जाते है या कानून व्यवस्था, शान्ति और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरा पैदा करते पाए जाते है तो यह छूट समाप्त समझी जाएगी।
इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला नगर आयुक्त, संबंधित उप-मण्डल अधिकारी (ना0), जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल, सभी उप-अधीक्षक, पुलिस जिला कैथल, सभी तहसीलदार / नायब तहसीलदार, सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पचायतों व स्थानीय निकाय की होगी। सभी थाना प्रबन्धक भी इस मामले में संबन्धित नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाये रखेंगे। जिला खाद्य एवं आपुर्ति नियंत्रक कैथल जिला में खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल / केन / ड्रम आदि में बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने बारे कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें। यह आदेश आज दिनांक 10 फरवरी 2024 से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडनीय होगा।