राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए सरकार ने तय की स्पीड की नई सीमा वाहन की स्पीड पर रखी जाएगी नजर:मुकुल - Discovery Times

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राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए सरकार ने तय की स्पीड की नई सीमा वाहन की स्पीड पर रखी जाएगी नजर:मुकुल

 

कुरुक्षेत्र 31 जुलाई: उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि राज्य राजमार्गों के लिए वाहनों की स्पीड सीमा को तय कर दिया है। अब राज्य राजमार्गों पर कार के लिए 80, बस व ट्रक के लिए 65 व दो पहिया वाहन के लिए प्रति घंटा तय 55 किलोमीटर की स्पीड तय की है। इस निर्घारित स्पीड सीमा से ज्यादा तेज स्पीड से वाहन चलाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को आïवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए है।

उपायुक्त मुकुल कुमार ने पुलिस व आरटीए विभाग के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि राज्य राजमार्गो पर वाहनों की स्पीड तय करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अब पिपली से बडशामी रोड, थर्ड गेट से ढांड रोड, शाहबाद से नलवी रोड, शाहबाद से लाडवा रोड तथा बराड़ा चौंक शाहबाद से बराड़ा तथा अन्य राज्य राजमार्गो के लिए कमेटी ने कार के लिए 80, बस व ट्रक के लिए 65 व दो पहिया वाहन के लिए प्रति घंटा तय 55 किलोमीटर की स्पीड तय की है। उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्धारित गति से तेज गति से वाहन चलाने वालों के चालान किए जाए।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी एक्सप्रेस वे तथा 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए भी स्पीड तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त 8 सीटों से अधिक यात्रियों के लिए किया जाता है। इन वाहनों के लिए निंयत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेस वे के लिए स्पीड प्रति घंटा 120 किलोमीटर, 4 लेन सडक़ के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, नगरपालिका सीमाओं के भीतक सडक़ के लिए 70 किलोमीटर तथा अन्य सडक़ों के लिए भी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त 9 सीटों से अधिक यात्रियों के लिए किया जाता है। इन वाहनों के लिए स्पीड लिमिट एक्सप्रेसवे के लिए 100 किलोमीटर, 4 लेन के लिए 90 किलोमीटर, नगर पालिका सीमा के भीतर सडक़ों तथा अन्य सडक़ों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है।

राज्य राज मार्गों के लिए जिला स्तरीय कमेटी ने तय की वाहनों की स्पीड की नई सीमा, 
कार के लिए 80, बस व ट्रक के लिए 65 व दो पहिया वाहन के लिए प्रति घंटा तय 55 
किलोमीटर की स्पीड तय, राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए भी सरकार ने तय की स्पीड की नई सीमा

उन्होंने कहा कि ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है, इन वाहनों के लिए एक्सप्रेस वे तथा 4 लेन के लिए 80-80 किलोमीटर प्रति घंटा, नगरपालिका सीमा के भीतर व अन्य सडक़ों के लिए 60-60 किलोमीटर प्रति घंटा, एन वर्ग में आने वाले गुड्स वाहनों के लिए एक्सप्रेस वे तथा 4 लेन के लिए 80-80 किलोमीटर प्रति घंटा, नगरपालिका सीमा के भीतर व अन्य सडक़ों के लिए 60-60 किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर साइकिल के लिए 80-80 किलोमीटर प्रति घंटा, नगरपालिका सीमा के भीतर व अन्य सडक़ों के लिए 60-60 किलोमीटर प्रति घंटा, चोपहिया वाहन के लिए 4 लेन सडक़ के लिए 60 किलोमीटर तथा नगर पालिका सीमा के भीतर तथा अन्य सडक़ों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तिपहिया वाहन के लिए सभी सडक़ों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड़ तय की है। इस मौके पर आरटीए सचिव उर्मिल श्योकंद, डीएसपी ट्रैफिक नरेंद्र सिंह, एसएचओ ट्रैफिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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